नारायणगढ़। पिकअप वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक व्यक्ति को टक्कर मारने तथा उसकी मृत्यु कारित करने के आरोप से संबंधित मामले में न्यायालय नारायणगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सुनील मेघवाल को दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण के अनुसार 16 सितंबर 2020 को फरियादी प्रकाश सोनी ने थाना मल्हारगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ससुर गोविंद सोनी को बजाज शोरूम के पास आरोपी सुनील मेघवाल ने पिकअप वाहन से टक्कर मार दी। हादसे में गोविंद सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 304-ए भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय नारायणगढ़ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद आरोपी पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी एवं बहस की गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील मेघवाल को आरोपों में दोषी नहीं पाते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता कैलाशचंद्र चौधरी, राहुल चौधरी, दीपाली चौधरी एवं अनुराग परिहार, नारायणगढ़ (बरखेड़ा देव) ने पैरवी की।