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September 2, 2026, 5:04 pm
KHABAR : अवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर की सख्ती, पांच प्रकरणों में 1.12 लाख से अधिक की शास्ति, अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी, जब्त वाहनों को शास्ति राशि जमा कराने के बाद ही किया जाएगा मुक्त, पढ़े खबर

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नीमच। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत पांच प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 1 लाख 12 हजार 280 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।

पांच मामलों में हुई कार्रवाई-
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम नयागांव में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZD0776 से रेत-पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक महेश पिता रामचंद्र जूनी, निवासी चिताखेड़ा, तहसील जीरन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5,625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30,625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

इसी प्रकार ग्राम सुवाखेड़ा में ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RF1115 से खंडा पत्थर का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक जीवराज पिता मोतीलाल किर, निवासी कल्याणपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

ग्राम सुवाखेड़ा में ही ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RB5741 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक प्रकाश पिता भूरालाल माली, निवासी मंडा गुलफरोशान, चित्तौड़गढ़, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 14,085 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17,685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

इसी तरह वाहन क्रमांक RJ09RB2009 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दिनेश पिता बाबूलाल, निवासी आकिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 14,085 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17,685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

वहीं, ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB2690 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोविंद पिता भंवरलाल धनगर, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 14,085 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 17,685 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह होगी वसूली-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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