नीमच। जिले में चीनी के भंडारण एवं स्टॉक की निगरानी को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सभी चीनी डीलरों एवं व्यापारियों को निर्धारित स्टॉक सीमा और स्टॉक घोषणा संबंधी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोई भी डीलर या व्यापारी 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। साथ ही, प्राप्त चीनी का स्टॉक 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा।
सभी डीलर एवं व्यापारियों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अपने चीनी स्टॉक की घोषणा करना तथा उसमें नियमित रूप से अद्यतन जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीलर या व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित व्यापारियों से निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करने तथा पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।