नीमच। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 21 अगस्त 2026 को तहसील सिंगोली के ग्राम रतनगढ़ में जांच के दौरान डंपर क्रमांक RJ09GF8605 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक प्रकाश पिता शंभुलाल, निवासी बिलखंडा, तहसील सिंगोली के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि के रूप में 37 हजार 500 रुपए तथा 4 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहन को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।