चित्तौड़गढ़। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने श्रमिकों एवं कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मतदान दिवस पर संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू एवं उप श्रम आयुक्त चित्तौड़गढ़ शमिता जैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे।
पहले चरण का मतदान 9 सितम्बर 2026, बुधवार को होगा। इस चरण में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ तथा नगर पालिका बेगूं और रावतभाटा क्षेत्र शामिल हैं।
वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 सितम्बर 2026, शुक्रवार को होगा। इसमें नगर परिषद निम्बाहेड़ा तथा नगर पालिका बड़ीसादड़ी, कपासन और आकोला क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत सभी पात्र श्रमिकों एवं कार्मिकों को मतदान के लिए निर्धारित दिवस पर सवैतनिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है। जिले के सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों के नियोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना करते हुए अपने कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश उपलब्ध कराएं।
मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सवैतनिक अवकाश के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधान लागू होंगे। इन प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों और श्रमिकों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने की व्यवस्था है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप श्रम आयुक्त ने सभी नियोजकों से अपील की है कि वे मतदान दिवस पर अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पात्र मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।