मंदसौर। कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में स्थायी अपंगता आने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(2) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। निवासी महुआ तहसील सीतामऊ के युवराज सिंह की कृषि कार्य करते समय थ्रेशर मशीन में दाहिना हाथ कट जाने पर 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।