मंदसौर। जिला मंदसौर मे अवैध गौवंश के परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं नरेंद्र सोलंकी एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा 01 आरोपी को गौवंश तस्करी में पकडा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24 दिसम्बर 22 को थाना दलौदा पर पदस्थ सउनि संतोष मुनिया को जरिये मुखबीर सुचना मिली की मल्हारगढ का अनिस पिता रमजानी नियारगर पिकअप क्रमांक एमपी 43 जी 0481 मे अवैध रूप से केडो को क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर पिकअप में भरकर उन्हें मन्दसौर होते हुये धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जाया जा रहा है।
सूचना पर तत्काल टीम गठीत कर तहसील कार्यालय दलौदा के सामने महू-नीमच हाईवे रोड पर नाकाबन्दी कर पिकअप क्रमांक एमपी 43 जी 0481 को रोका और ट्रक चालक से नाम पता पुछते उसने अपना नाम अनिस पिता रमजानी नियारगर उम्र 36 साल निवासी मल्हारगढ थाना मल्हारगढ जिला मन्दसौर का होना बताया। पिकअप के पीछे डाले पर लगे पटीयो को हटाकर देखा तो पीकअप में कुल 03 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए दिखे। ट्रक चालक अनिस से गौवंश के परिवहन बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से मल्हारगढ तरफ से वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया।
आरोपी का उक्त कृत्य मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6, 9, 6(ए)/9, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4, 6 व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132/177(1), 3/181, 146/196 का दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से पिकअप क्रमाक एमपी 43 जी 0481 को मय 03 केडे के जप्त कर अनुसंधान मे लिया गया व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाई की जा रही हैं।
उक्त कार्यवाई में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार, सउनि सन्तोष मुनिया, आऱ 67 उमंग शर्मा, आऱ 179 नवनीत उपाध्याय, आर 556 पप्पुसिंह डोडीया, आर चालक 517 संदीप पुरोहित का सराहनीय योगदान रहा।