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October 24, 2023, 4:38 pm
KHABAR : पंपलेट, पोस्टर, हैंड बिल पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम जरूरी, उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127 के तहत इस बड़ी कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

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नीमच। आरपी एक्ट 1951 की धारा-127, में यह प्रावधान है, कि निर्वाचन विज्ञापन के लिए प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अन्य डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127 के तहत 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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