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October 24, 2023, 4:48 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रियान्वयन में संलग्न किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सुविधा, डाकमत पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में कर सकेंगे अपने मतदाधिकार का प्रयोग, पढ़े खबर 

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नीमच। विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रियान्वयन में संलग्न किए गए ऐेसे अधिकारी, कर्मचारी जो की मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान नहीं कर सकेंगे,उन सबके लिए डाकमत पत्र निर्धारित फार्म-12 में समुचित जानकारियां अंकित कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर को प्रेषित करने की  व्यवस्था क्रियान्वित करने के निर्देश प्रसारित किए गए है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने सभी विभागो के जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है , कि उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी जिनके द्वारा प्रपत्र 12 के अनुसार डाक मतपत्र जारी किए जाने है उन सबसे प्रपत्र में जानकारियां अंकित कराकर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर को प्रेषित कराने का कार्य समय सीमा में पूरा कराए ताकि अधिकारी, कर्मचारी मत देने से वंचित ना हो सकें।

डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह  ने  बताया कि फार्म-12में समुचित जानकारियां अंकित करने के साथ-साथ कार्यालय,विभाग का नाम, कर्मचारी का कोड क्रमांक तथा मोबाइल नम्बर व वोटर आईडी कार्ड व ड्यूटी संबंधी आदेश की छाया प्रति संलग्न कर, प्रेषित करनी होगी,ताकि यह स्पष्ट हो सकें कि अमूक अधिकारी, कर्मचारी मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 को निर्वाचन कार्याे में व्यस्तता होने के फलस्वरूप उन्हें डाक मतपत्र जारी करना आवश्यक है ताकि वे मतदान प्रक्रिया से वंचित ना हो सकें। इस प्रकार के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को फेसीलिटी केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जिन अधिकारी, कर्मचारियों से फार्म भरवाए जाएंगे उनमें मतदान दलो के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, माइक्रोआब्जर्वर, पुलिसकर्मी, होमगार्ड सैनिक, वाहन चालक, परिचालक और क्लीनर, वीडियोग्राफर, कंट्रोलरूम में लगे कर्मचारी इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य में लगे है और मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ है, इत्यादि शामिल है।

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