सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्वाचन प्रकिया सामाप्ति तक चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस ही आदेश जारी कर जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सीहोर, सराय अधिनियम 1967 की धारा-8 के अन्तर्गत सीहोर जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिये। यह आदेश 05 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।