सागर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिले के सभी विश्राम भवनों को अधिग्रहीत करने के आदेश जारी किए हैं।
विश्राम गृह भवनों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्हें कहा गया है कि विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्रामगृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्रामगृह की विद्युत , पेयजल, सफाई, आवश्यक फर्नीचर/क्रॉकरी और और खानसामा व स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।