खरगोन। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवारों को किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। दलों एवं उम्मीदवारों को लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति में यह ध्यान रखना होगा कि अनुमति की शर्तों का किसी भी तरह उल्लंघन हो।