खरगोन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार मतदान के पश्चात तथा मतगणना की तारीख से पहले किये गये खर्च को चुनावी खर्चा माना जायेगा। इसको उम्मीदवार के द्वारा अपने खर्चे में बताया जायेगा।
मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी के यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के खाते में नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु यदि स्टार प्रचारक अथवा अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र में जहां से वह चुनाव लड़ा है, में जाता है तो मतदान की तारीख वाले दिन या उससे पहले मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर के यात्रा व्यय को उसके खाते में जोड़ा जायेगा। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के यात्रा व्यय को उसके खाते में नहीं जोड़ा जायेगा। यदि स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किये गये यात्रा व्यय को राजनैतिक दल वहन कर रहा है तो यह व्यय निर्वाचन समाप्ति के 75 दिन के अन्दर राजनैतिक दल द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।