खरगोन। जिले में विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 08 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला बदर किए गए 08 लोगों में अब्दुल हमीद ऊर्फ चिन्टु पिता मुन्ने खां ऊर्फ मुन्ना खां निवासी राजेन्द्र नगर पानी की टंकी के पास खरगोन, योगेश ऊर्फ कालु पिता दुर्गालाल कलाल निवासी मदनी थाना भगवानपुरा, धनसिंह पिता मेहताब बामनिया निवासी नवाड़ फल्या ग्राम सांगवी थाना ऊन, गोलु ऊर्फ पंकज पिता मनोहर जायसवाल निवासी गांधी चौक ऊन, राज ऊर्फ कान्ती पिता लिम्बा शंकर निवासी तालाब चौक खरगोन, अमन ऊर्फ टेम्पो पिता परसराम यादव निवासी पहाड़सिंगपुरा खरगोन, टिगु ऊर्फ टाईगर ऊर्फ मोहसीन पिता हकीम दलाल निवासी टेकड़ी मोहल्ला खरगोन तथा विलसन ऊर्फ डाकु पिता दिवानसिंग ऊर्फ जुवानसिंग निवासी रहिमपुरा खरगोन की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।
इन 08 व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 आबकारी एक्ट, 147, 149, 336, 427, 327, 188, 307, 353, 13 जुआ एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है।