BREAKING NEWS
BIG REPORT : नीमच शहर के दो परीक्षा केंद्रों पर हुई.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर ने किया.. <<     KHABAR : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     EXCLUSIVE INTERVIEW : लोकसभा चुनाव में अफीम की एंट्री,.. <<     BIG BREAKING : सिंधिया की मां माधवी राजे की तबियत.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नगर में मतदाता जागरूक अभियान चलाया, प्रेस.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत इस संसदीय क्षेत्र.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024- कलेक्टर चौहान ने शांति.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024- बहुमंजिला आवासीय.. <<     GROUND ZERO: लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, जिले में.. <<     KHABAR : उच्च न्यायालय खण्डपीठ में रक्तदान शिविर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मतदान का महत्व बताने निकाली बाइक रैली,.. <<     KHABAR : नयागांव में मतदाता जागरूकता अभियान का.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 26, 2023, 1:30 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन- 2023 के तहत केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होंगे ऑपरेटर के उपकरण, जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

Share On:-

धार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चौनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE