BREAKING NEWS
KHABAR : आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत स्वीप.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : चुनाव सामग्री वितरण एवं वापसी दलों का.. <<     KHABAR : ब्राम्हण समाज के आराध्यदेव भगवान परशुराम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : एमपी के इस संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होगा.. <<     BIG NEWS : नीमच-निम्बाहेड़ा फोरलेन और नयागांव चेक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुक बधिर दिव्यांग एकादश एवं प्रशासन.. <<     KHABAR : जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : देवास संसदीय क्षेत्र-21 के लिए देवास,.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024- स्वीप गतिविधियों के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मंदसौर में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत.. <<     KHABAR : मतदाता जागरूकता पर ज्ञानोदय के नुक्कड़.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाताओं को पीले.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले सीतामऊ.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 27, 2023, 12:02 pm
REPORT : विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना की अवधि में होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं, आदेश के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

झाबुआ। कलेक्टर तन्वी हुड्डा जिला झाबुआ के आदेशानुसार म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 135 - ग के प्रावधानो के अंतर्गत म.प्र. विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर की शाम 5.00 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बन्द रखी जाएगी। इसी प्रकार 03 दिसम्बर को मतगणना के दिन झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ बन्द रखी जाएगी।

इस अवधि में होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं रहेगी एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर पूर्ण रोक रहेगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE