नीमच। आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए में यह प्रावधान है, कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अन्य डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रक का नाम एवं पता तथा प्रचार संख्या अंकित करना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127ए के तहत 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।