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October 28, 2023, 8:18 pm
KHABAR : बगैर अनुमति प्रदर्शन पुतला दहन करने पर धारा 188 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज, पढ़े आरिफ मंसूरी की खबर 

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झाबुआ। सोशल मिडिया प्लेटफार्म यू-टयूब पर विगत दिनों प्रसारित विडियों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जॉच के पश्चात आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किया गया।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित वीडियों जिसमे झाबुआ के जेवियर सर्मथकों ने कांतीलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया का फुका पुतला, में कुछ व्यक्तियों के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान सक्षम अनुमति के बिना झुण्ड बनाकर राजनीतिक व्यक्ति का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई है, जो कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।
इस संबंध में मजिस्ट्रेट एफएसटी टीम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 193 झाबुआ से सोशल मीडिया यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित वीडियों की विषय जाँच कर समय-सीमा में प्रतिवेदन चाहा गया था।
मजिस्ट्रेट एफएसटी टीम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 193 झाबुआ द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में बताया कि 17 अक्टूबर के दिन करीबन 1 से 2 बजे के बीच बुनियादी स्कूल के सामने सज्जन रोड़ झाबुआ पर जेवियर समर्थक निलेश पिता रमेश मेड़ा निवासी कुण्डला व पेट्रिक पिता थावरिया मेड़ा निवासी कुण्डला एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा झुण्ड बनाकर कांतीलाल भूरिया व विक्रांत भूरिया का पुतला फूंका गया एवं नारे बाजी की गई थी, इस कृत्य के समय आदर्श आचार संहिता लागु होने एवं बिना अनुमति के किया जाकर अनावेदकगणों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हैं एवं संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के फलस्वरूप थाना झाबुआ में 28 अक्टूबर को अपराध क्रमांक 1375/2023 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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