BREAKING NEWS
KHABAR : राजस्थान के प्रसिद्ध केसूंदा शक्तिपीठ.. <<     KHABAR : बड़वानी में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच बना ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास.. <<     KHABAR : लोधी युवा शक्ति संगठन ने मंगल लोधी के साथ.. <<     KHABAR : संस्कारों की मिसाल बना भारत विकास परिषद.. <<     NEWS : वंडर सीमेंट लिमिटेड शिक्षा क्षेत्र के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : किसान की बेटी ने जब बनाई मुख्यमंत्री मोहन.. <<     BIG NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले की भादसोड़ा थाना पुलिस और.. <<     NEWS : थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने खोला मोर्चा,.. <<     KHABAR : एक दिवसीय कर्बला मेले की तैयारियों को.. <<     BIG REPORT : गुर्जरबर्डिया में उपमुख्यमंत्री देवड़ा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : वार्ड-3 में तीन रातों से बिजली गुल, भीषण.. <<     BIG REPORT : डोडाचूरा तस्करी पड़ी भारी, न्यायालय ने.. <<     NEWS : महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : राजस्थान से एमपी तक नशे की सप्लाई का खेल.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 29, 2023, 10:44 am
KHABAR : विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर, पेड न्यूज साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा खर्च, पढ़े खबर

Share On:-

रतलाम। विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। निर्वाचन आयोग ने ’पेडन्यूज’ पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।     

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राजनैतिक दल एवं अन्य को सात दिन पूर्व एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देनी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE