BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर ने.. <<     KHABAR : इव्हीएम की कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : इंदौर में निकली भगवान परशुराम की.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बाल शिक्षा निकेतन व.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GYAPAN : किसानों के नाम पर हो रही गो तस्करी, विहिप.. <<     KHABAR : कांटाफोड़ पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : चुनावी माहोल मे बडे़ बडे़ नेताओ का.. <<     KHABAR : कांग्रेस नेताओ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेगें तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले खर्चों पर.. <<     GOOD NEWS : जिला रक्तदान करने में प्रदेश में दूसरे.. <<     KHABAR : कलेक्टर ने किया ग्राम बनी पहुंचकर होम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू रूप से.. <<     KHABAR : घर-घर ध्वजा महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 29, 2023, 5:50 pm
KHABAR : केबल ऑपरेटर्स को केबल अधिनियम 1995 के निर्देशों का पालन करना होगा, पढ़े खबर 

Share On:-

रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशानुसार बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी विज्ञापन जारी न करें। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो। 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे 3 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को 7 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लघंन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है और सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जायेगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE