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January 18, 2024, 7:26 pm
BIG NEWS : न्यायालय का अहम फैसला, नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर   

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शाजापुर। नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास। जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार शाजापुर ने बताया कि माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राकेश पिता मुन्नाालाल चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर- 14 वारना कालोनी डेमरोड थाना बाडी, जिला रायसेन को धारा 5 जे (ii) /6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 10,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, फरियादी ने दिनांक 15 जुलाई 2021 को थाना शुजालपुर मण्डी पर  मौखिक रिपोर्ट की थी कि दिनांक 14 जुलाई 2021 को उसकी नाबालिक लडकी अपनी सहेली के घर जाने का बोलकर गई थी। उसे फोन लगाने पर उसका फोन बंद आ रहा था। फरियादी ने उसकी लडकी की तलाश आसपास की लेकिन, उसका कोई पता नहीं चला । उसे शंका थी कि, उसकी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस्तयाव किया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एंव तर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश चौधरी को दोषसिद्ध किया। साक्षीयों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही। 
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई।

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