नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच म.प्र (GOAW) परिसर के उपर के हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आादेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 19 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।