मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति परिहार प्रथम श्रेणी ने जमीन बँटवारे के विवाद में लकडी के डण्डे से उसकी माता के साथ मारपीट कर माँ का हाथ तोड़ने वाले आरोपी बेटे बंशीलाल पिता किशनलाल गायरी, निवासी-ग्राम लोढकिया, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अरविंद थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की।
