उज्जैन। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने महिदपुर थाना क्षेत्र के मकसुद उर्फ जावेद पिता मोहम्मद हुसैन उर्फ कल्लू निवासी किशनगंज दरवाजा और मुजम्मिल उर्फ जुम्मू पिता मोहम्मद हुसैन उर्फ कल्लू निवासी किशनगंज दरवाजा को छः माह के लिए उज्जैन एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमाओं से जिलाबदर किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए है कि उक्त अनावेदक 48 घंटे के अंदर उज्जैन एवं उपरोक्त जिलों कि सीमाओं से बाहर चले जाए और निर्धारित समयावधि तक जिले की सीमा में प्रवेश ना करें।
यदि अनावेदकों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वे नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे, परन्तु इसके पूर्व अनावेदकों को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।