मनासा। देवरी खवासा निवासी तुलसीराम पिता राजमल पाटीदार को मध्यप्रदेश नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में सम्पूर्ण मनासा में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है।