BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : आवारा कुत्तों का आतंक, 10-15 कुत्तों के झुंड.. <<     KHABAR : स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की सख्त.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस पर.. <<     KHABAR : जाजू कॉलेज में दीक्षारंभ कार्यक्रम का.. <<     KHABAR : 54वीं राज्य तैराकी स्पर्धा के लिए 6 जुलाई को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : युवाओं, किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों.. <<     KHABAR : ब्राह्मण-जाटव बराबर, ओबीसी वोटर सबसे.. <<     REPORT : घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : रेडक्रॉस बना गंभीर मरीजों का सहारा,.. <<     KHABAR : जिला अधिवक्ता संघ चुनाव, 1552 मतदाताओं ने की.. <<     KHABAR : बड़वानी में विद्यार्थियों ने बनाया विशाल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : 20 साल से शेड का इंतजार, बारिश में बर्बाद हो.. <<     KHABAR : सितंबर माह की इस तारीख तक चलेगा.. <<     KHABAR : युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 10 जुलाई से शुरू.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 8, 2025, 11:52 am
BIG NEWS : एमपी में पटवारी गृह तहसील में नहीं कर सकेंगे नौकरी, नई तबादला नीति जारी, लोकायुक्त केस वालों का नहीं होगा ट्रांसफर, पढे़ खबर 

Share On:-

भोपाल। मध्य प्रदेश में पटवारी अपने होम टाउन की गृह तहसील में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग तबादला नीति जारी की है। इसमें कहा है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण यह नीति जारी की जा रही है।


जिले में स्वीकृत पदों से अधिक एवं आरक्षण नियमों के विपरीत पदस्थापना नहीं की जाएगी। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी कर चुका है।


ऐसे होंगे पटवारियों के तबादले
इस नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2022 के 16 फरवरी 2024 को घोषित रिजल्ट के पूर्व के नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पटवारी जिनके विरुद्ध लोकायुक्त आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। वह तबादले के लिए अपात्रता की श्रेणी में आएंगे।


पटवारी को एक बार जिला आवंटित हो जाने पर उसे उस जिले में उपस्थिति देनी ही होगी। जिस जिले में संविलयन चाहा है। उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलयन किया जाएगा। आरक्षण के प्रावधानों एवं जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलयन किया जा सकेगा।


तबादले के लिए ऐसे आवेदन कर सकेंगे पटवारी
तबादले के लिए आवेदन करने वाले पटवारी आयुक्त भू-अभिलेख को ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदन करेंगे।
आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित तथा उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की स्थिति बतानी होगी।
तबादले के लिए कोई ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा।
आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू-अभिलेख मप्र ‌द्वारा तैयार की जाकर विभाग को भेजी जाएगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे।


डीजीपी ने निरस्त किया रीवा आईजी का आदेश
डीजीपी कैलाश मकवाना ने रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत का आदेश निरस्त कर दिया। उन्होंने 1 मई को एसपी रीवा, सीधी, सतना, मैहर, मऊगंज, सिंगरौली को आदेश जारी किया था। कहा था कि चौकी प्रभारियों, सहायक उपनिरीक्षकों के साथ सब इंस्पेक्टरों और निरीक्षकों के कोई भी तबादले बगैर उनके अनुमोदन के नहीं किए जाएंगे।

डीजीपी ने इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला नीति की कंडिका 8 में तय किए गए प्रावधानों के विरुद्ध है इसलिए आईजी रीवा के निर्देश निरस्त किए जाते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE