देवास। परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहाकरी संस्थाएं देवास ने बताया कि जिले में आसरा समर्थ महिला साख सहकारी संस्था मार्यादित देवास को परिसमापन में लाया गया है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध दावों को 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए देवास में दोपहर 12 बजे से दोपहर 02 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।