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June 18, 2025, 7:19 pm
REPORT : मप्र नदीय मत्स्योघोग अधिनियम 1972 की धारा के तहत जिले में मत्स्याखेट प्रतिबंधित, अगस्त माह की इस तारीख तक करना होगा पालन, उल्लंघन की दशा में कठोर कार्रवाई की मांग, पढ़े खबर 

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रतलाम। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से संरक्षण हेतु म.प्र नदीय मत्स्योघोग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त  तक की अवधि को बंद ऋतु  (क्लोज सीजन) के रूप मे घोषित किया गया है। जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रो मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय /मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित है। इन नियमो के उलंघन पर मप्र राज्य के मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5 के तहत उल्लंधनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है।इस अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नदीय नियम के तहत बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अवधि 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक छोटे तालाबो मे या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबध किसी नदी से नही है और जिन्हे निर्दिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है को छोडकर समस्त नदियो व जलाशयो मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/मत्स्य परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि मे मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/ मत्स्य परिवहन न तो स्वंम करे और नही इस कार्य मे किसी अन्य को सहयोग करे ।

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