जबलपुर। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनकी दो याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। जीतू पटवारी ने याचिका में दो अलग-अलग थानों में दर्ज आफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल मामला एमपी में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने और पूर्व मंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने का है। दोनों मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ थ्प्त् दर्ज हुई थी। झाबुआ में आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर थ्प्त् दर्ज हुई थी।
डबरा थाने में एसटी-एससी के तहत एफआईआर
दूसरे मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर टिप्पणी करने पर ग्वालियर में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी। जीतू पटवारी में मीडिया में कहा थी इमरती देवी का रस खत्म हो गया है। इसको लेकर 2024 को ग्वालियर के डबरा थाने में एसटी-एससी के तहत एफआईआर हुई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने सुनवाई पूरी की है।