मंदसौर। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंदसौर द्वारा बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के अंतर्गत पशुपालकों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। पशुपालन की गतिविधियों में पशुपालक के के.सी.सी. लिंकेज होने पर पशुचारा, दाना, बाटा क्रय करने हेतु बैंक शाखा के द्वारा प्रति गाय 18 हजार रू एवं प्रति भैंस 20 हजार रू राशि 3 माह के लिये प्रदाय की जायेगी। पशुपालक राशि 3 माह में जमा करके पुनः राशि आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय एवं डेयरी मत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) वर्ष 2024-25 हेतु रिस्क मैनेजमेंट एण्ड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस (पशुधन बीमा) के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट एण्ड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस (पशुधन बीमा) योजना क्रियान्वित की जा रही है। पशुओं का बीमा एक वर्ष या तीन वर्ष के लिये किया जाना है। एक वर्ष के लिए बीमा प्रीमीयम दर 3.50 प्रतिशत, दो वर्ष के लये बीमा प्रीनीयम दर 6.50 प्रतिशत एवं तीन वर्ष के लिये बीमा प्रीगीयम दर 9.00 प्रतिशत निर्धारित की गई। एक पशुपालक के अधिकतम 05 बडे एवं 50 छोटे (भेड़, बकरी) पशुओं का बीमा किया जा सकता है। समस्त पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड एवं पशु बीमा हेतु स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठायें।