मंदसौर। विशेष एनडीपीएस न्यायालय, मंदसौर ने मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के एक मामले में आरोपी मुबारिक शाह (34) निवासी ग्राम डोराना, जिला मंदसौर को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला 16 जनवरी 2021 का है, जब नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ के सहायक उपनिरीक्षक रऊफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में डोडाचूरा की तस्करी कर रहा है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ के पास हाईवे पर नाकाबंदी की। कुछ समय बाद एमपी 43 जी 1124 नंबर की सफेद बोलेरो पिकअप आते हुए दिखाई दी। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें प्याज के कट्टों के नीचे छिपाकर रखे गए 26 काले रंग के बोरों में भरा हुआ 6.40 क्विंटल डोडाचूरा बरामद किया गया।पूछताछ में आरोपी डोडाचूरा के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने की। उन्होंने अदालत में सशक्त साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1 लाख का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया।