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July 10, 2025, 11:09 am
NEWS : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र, उठाई आवाज, पढ़े रेखा खाबिया की खबर

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चित्तौड़गढ़। प्रदेश के आठ लाख कर्मचारियों, लाखों संविदा कार्मिकों के प्रशासनिक एवं वित्तीय मांगों के सकारात्मक समाधान सहित सरकार में विगत 6 माह से लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय करवाने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला संयोजक कमल मीणा के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।
इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत संत, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष भारत सिंह राठौड़, विक्रम सिंह भाटी, मुक्ता लोठ, खलील मोहम्मद शेख, प्रकाश धाकड़ निम्बाहेड़ा, रामेश्वरलाल जाट, हंसराज सालवी, रतनलाल सालवी, नरेन्द्र लोठ, राजकुमार मीणा, जोनसिंह मीणा, राजेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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मांग पत्र में
मांग-1
पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के 53 हजार करोड़ रूपये जीपीएफ खाते में जमा किये जावें तथा राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना यथावत रखी जावें।
मांग-2
(अ) राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिये समान काम, समान वेतन की नीति लागू कर, पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विभिन्न विसंगतियों का निराकरण कर, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन रू. 26 हजार निर्धारित किया जावें।
(ब) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 द्वारा अनुसूची-5 (ैबीमकनसम-ट) में किये गये संशोधनों (मूल वेतन कटौती) को निरस्त कर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के अनुसूची-5 में ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही मूल वेतन देते हुए पे मेट्रिक्स निर्धारित की जावें।
(स) माह जनवरी 2020 से माह जून 2021 तक का मंहगाई भत्ते के एरियर का नकद भुगतान किया जावें।
(द) ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता स्वीकृत किया जावें।
मांग-3
(अ) राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायतीराज एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में 5 पदोन्नति के अवसर दिये जावें एवं समयबद्ध पदोन्नति (डीपीसी) की जावें। पदोन्नति के 5 अवसर नहीं होने की स्थिति में 7,14,21,28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जावें।
(ब) वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के बिन्दू संख्या 03 (।।) में उल्लेखित प्रावधान “कार्मिक पदौन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नही रखते है उन्हें एमएसीपी का लाभ देय नही होगा“ को विलोपित किया जावें।
मांग-4
सभी संविदा एवं आउटसोर्स पर नियुक्तियाँ बंद की जावें तथा सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जावें। समस्त विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को नियमित नियुक्तियों से भरा जावे तथा प्रत्येक विधालय में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित किया जावें।
मांग-5
(अ) सहायक कर्मचारी को एम.टी.एस. घोषित करते हुए न्यूनतम वेतन 26 हजार किया जावें। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए घोषित 60 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती की जावें एंव सहायक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किया जावें।
(ब) वर्कचार्ज कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाये जावें।

मांग-6
(अ) मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय, लोक सेवा आयोग एवं विधान सभा में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के अनुरूप वेतन, भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान की जावें तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के लिए निदेशालय का गठन किया जावें।
(ब) अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के घटक संगठनों (संवर्गों) के मांग-पत्रों पर सम्बन्धित विभाग के मंत्रीगणों, शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ नियमित वार्ता हेतु कलेण्डर जारी किया जावें। संघों एवं राज्य सरकार के मध्य पूर्व में हुये समझौते / सहमतियों की क्रियान्विति की जावें तथा ए.एन.एम./ एल. एच.वी सहित विभिन्न संवर्गाे की मांग के अनुसार पदनाम परिवर्तन किया जावें।
मांग-7
बैंक / बीमा की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप राज्य कार्मिकों के लिऐ पारदर्शी एवं स्पष्ट स्थानान्तरण नीति लागू की जावें। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्षाे से लम्बित स्थानान्तरण किये जावें तथा स्थानान्तरण में राजनैतिक हस्तक्षेप बंद किया जावें।
मांग-8
वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 05 अक्टुबर 2018 एवं 14.03.2022 में सामुहिक अवकाश को नो-वर्क नो-पे की श्रेणी में माना गया है जो कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। 05 अक्टुबर 2018 एवं 14.03.2022 के आदेश को प्रत्याहारित किया जावें।
मांग-9
सरकार द्वारा कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु जारी आर.जी.एच.एस. स्कीम के अन्तर्गत की जा रही कटौती को बंद किया जावें तथा विगत कुछ दिनों में आरजीएचएस योजना में बहुत सी सुविधाओं को कम किया गया है उन्हें पुनः बहाल करते हुए आरजीएचएस योजना में सम्पूर्ण जांच एवं दवाईयां उपलब्ध करवायी जावें।
मांग-10
सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निजीकरण/पी.पी.पी. मॉडल आधारित व्यवस्थाओं को समाप्त किया जावें। सावर्जजनिक उपक्रमों को कमजोर करने के स्थान पर सुदृढ किया जावें तथा एन.ई.पी.-2020 को रद्द किया जावें।
मांग-11
पुलिस सेवा के कार्मिकों एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जावे एवं इनका कार्यशील समय निर्धारित किया जावें। पुलिस कार्मिकों की लम्बित पदोन्नतियां शीघ्र की जावें तथा इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उचित मंच / प्राधिकारण की पारदर्शी व्यवस्था की जावें।

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