मनासा। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अनिल डंडेलिया की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी विक्रम पिता प्रेमचंद आर्य निवासी भाटखेड़ी बुजुर्ग, तहसील मनासा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना 10 अप्रैल 2019 की है। आरोपी विक्रम अपने हाथ में प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 800 ग्राम अफीम लेकर भाटखेड़ीदृमानस मुख्य मार्ग पर गणेश मंदिर के पास खड़ा था। इसी दौरान नारकोटिक्स सेल प्रकोष्ठ इंदौर की पुलिस ने उसे दबोच लिया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 में प्रकरण दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 78 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की दलीलों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
साक्ष्य संकलन में आरक्षक सम्राट खराड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी प्रेमसुख पाटीदार, अधिवक्ता द्वारा की गई।