नीमच। पथ विक्रेताओं के लिए केंद्र शासन की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 पुनः प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें आवश्यक निर्देश दिए गए।
नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ हाथ ठेला, साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा पर विक्रय करने वाले, फुटपाथ पर कारोबार करने वाले, दुकानों व घरों में सिलाई, सब्जी-फल, कपड़े, मनिहारी, टोस्ट-बेकरी, बच्चों के वस्त्र, गाड़ोलिया लोहार, तस्वीर, खिलौने, टोपी, चश्मा, पर्स, जूते-चप्पल, रुमाल, अंडरगारमेंट्स, कुल्फी, पानी पुरी एवं अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को मिलेगा।
पात्रता के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 54 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आधार कार्ड, समग्र आईडी और नीमच जिले का बैंक पासबुक अनिवार्य है। आवेदन एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से किए जा सकेंगे।
योजना के अंतर्गत-
प्रथम ऋण : 15,000
द्वितीय ऋण : पूर्व में 10,000 समय पर चुकाने वाले हितग्राहियों को 25,000
तृतीय ऋण : समय पर अदायगी करने पर 50,000 तक की सुविधा मिलेगी।
अधिक जानकारी हेतु नगरपालिका की एनयूएलएम शाखा प्रभारी प्रवीण आर्य से संपर्क किया जा सकता है।