नीमच। सहायक आयुक्त, सहकारिता विभाग जिला नीमच राजू डाबर ने जानकारी दी कि अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मनासा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के जांच दल द्वारा पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि उक्त संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962, पंजीकृत उपविधियों तथा कार्यालयीन आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रही है।
इस पर स्वप्रेरणा से सहायक पंजीयक सहकारिता, नीमच द्वारा संस्था के पंजीयन को निरस्त करने एवं संस्था के परिसमापन हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
साथ ही सहायक आयुक्त सहकारिता, नीमच ने संस्था के कालातीत ऋणी सदस्यों (जिनके विरुद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश पारित किए गए हैं) को सूचित किया है कि यदि वे माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से असंतुष्ट हैं, तो वे अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।