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December 3, 2025, 7:20 pm
REPORT : अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाई सजा, लगाया 30,000 रूपये का अर्थदंड, पढ़े खबर

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नीमच। जिला लोक अभियोजक कार्यालय, मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि दिनांक 24 फरवरी 2020 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच के निरीक्षक बी.एल. सोलंकी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हनुमंतिया (थाना नसीराबाद, जिला अजमेर, राजस्थान) का रमेश पिता सोदान जाट अपने साथी कालूराम पिता रामधन जाट, निवासी ग्राम शोकली (तहसील सरवाड़, जिला अजमेर, राजस्थान) के साथ मिलकर अवैध डोडाचूरा की तस्करी करने वाला है।

सूचना के अनुसार आरोपीगण अपने कब्जे के अशोक लीलैंड ट्रक क्रमांक RJ 48 GA 0861 में स्टील रोलर के बीच छिपाकर 40–50 किलोग्राम डोडाचूरा लेकर मल्हारगढ़, भाटखेड़ा फंटा, जैतपुरा फंटा से होते हुए फोरलेन रोड के रास्ते किसी तस्कर को सप्लाई करने वाले थे।

सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम जैतपुरा फंटा पहुंची और नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक आता दिखा। वाहन को रोककर चालक ने अपना नाम रमेश जाट तथा क्लीनर ने अपना नाम कालूराम जाट बताया। वाहन की तलाशी लेने पर पीछे के हिस्से में स्टील रोलर के बीच रखे चार प्लास्टिक कट्टों में कुल 40 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 20/20 पंजीबद्ध कर धारा 8/15 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस कोर्ट) नीमच जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने दिनांक 03 दिसंबर 2025 को आरोपी कालूराम पिता रामधन जाट, निवासी ग्राम शोकली, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर (राजस्थान) को 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती द्वारा की गई।
 

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