मंदसौर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे राज्यस्तरीय अभियान के तहत थाना दलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के दो प्रकरणों में शामिल तथा जमानत पर छूटने के बाद दोबारा नशे का अपराध करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ कालू पिता नाथूलाल तेली निवासी जीरन, जिला नीमच की जमानत उच्च न्यायालय से निरस्त करवाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। शासन और पुलिस मुख्यालय ने ऐसे पुनरावर्ती अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जमानत पर छूटने के बाद फिर किया नशे का व्यापार
जानकारी के अनुसार, आरोपी राजेन्द्र को थाना दलौदा में दर्ज अपराध क्रमांक 120/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में सशर्त जमानत मिली थी। लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने पुनः अपराध क्रमांक 249/23 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे से संबंधित अपराध कर दिया। यह जमानत शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था।
पुलिस ने की जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई-
दोहराए गए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देश पर आरोपी की जमानत निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। एसडीओपी कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शुभम व्यास एवं टीम ने दोनों मामलों से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित कर उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में पेश किए।
जमानत रद्द, वारंट जारी- आरोपी गिरफ्तार
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आदेश प्राप्त होने के बाद दलौदा पुलिस ने बुधवार शाम राजेन्द्र उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी और पुनरावर्ती अपराधियों पर भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।