नीमच। खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच की टीम ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु 14 जुलाई 2025 को मूलचंद मार्ग स्थित होटल यादगार का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल के मालिक मोहम्मद आरिफ पिता अब्दुल गनी मौके पर उपस्थित पाए गए।
निरीक्षण में यह पाया गया कि होटल में मानव उपभोग हेतु विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थ चिकन, नॉनवेज आइटम व सब्जियाँ अस्वच्छ और अनुपयुक्त परिस्थितियों में तैयार एवं भंडारित किए जा रहे थे। साथ ही, होटल संचालक के पास मान्य खाद्य पंजीयन/लाइसेंस भी नहीं पाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया। प्रकरण की जांच पूर्ण कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी, नीमच के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों और उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए आरोपी मोहम्मद आरिफ, संचालक होटल यादगार, पर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी तथा यशवंत कुमार शर्मा द्वारा संपादित की गई। जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी द्वारा प्रदान की गई।