BREAKING NEWS
BIG REPORT : घी की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा.. <<     सीतामऊ-मंदसौर रोड पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे गोपाल उपाध्याय (मध्यप्रदेश.. <<     NEWS : सेवा के संकल्प के साथ मनाया राजस्थान सरकार.. <<     हिमालेश्वर धाम में सात दिवसीय शिव महापुराण.. <<     KHABAR : गायत्री शक्तिपीठ नीमच द्वारा भारतीय.. <<     NEWS : अर्बन बैंकों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं.. <<     NEWS : इनर व्हील क्लब ने बालिकाओं के स्वास्थ्य और.. <<     NEWS : नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए.. <<     NEWS : चित्तौड़ किले की गुफा में विराजेंगे.. <<     KHABAR : उमराह के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए जायरीन,.. <<     BIG NEWS : खेत पर गया किसान नहीं लौटा घर, कुएं में.. <<     KHABAR : सेगांव में धूमधाम से मनाया गया विश्व.. <<     BIG NEWS : मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब,.. <<     KHABAR : बड़वानी में धूमधाम से मनाया विश्व आदिवासी.. <<     खरगोन में विश्व आदिवासी दिवस का उत्सव,.. <<     KHABAR : हिमालेश्वर धाम पर सात दिवसीय शिव.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 4, 2025, 7:57 pm
KHABAR : बाल विवाह रोकथाम में सभी से सहभागी बनने का आव्‍हान, नीमच में पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों का प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। जनपद पंचायत नीमच के सभाकक्ष में बाल विवाह रोकथाम के 100 दिवसीय जनजागरूकता अभियान के तहत पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जनपद पंचायत सीईओ आरिफ़ खान, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास इरफ़ान अंसारी, पंचायत एवं महिला बाल विकास विभाग का अमला तथापंचायत समन्वयक अधिकारी, सभी सचिव एवं सहायक सचिव उपस्थित थे।

जनपद ससीईओ आरिफ़ खान ने कार्यशाला में कहा कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक है, कि नव दंपत्ति समग्र पोर्टल पर दर्ज हो। इस हेतु अनिवार्य है, कि वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

परियोजना अधिकारी इरफ़ान अंसारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी। उन्‍होने कहा, कि यदि कोई बालक (लड़का) बाल विवाह करता है, तो यह कानूनी अपराध है और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि कोई व्यक्ति, अभिभावक या संरक्षक बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है, आयोजित करता है या उसकी अनुमति देता है, तो उसके विरुद्ध सख्त दंड का प्रावधान है। यदि कोई विवाह आयोजक, पुजारी, बैंड, टेंट, केटरिंग, हलवाई, परिवहन प्रदाता या विवाह से जुड़े सेवा प्रदाता भी बाल विवाह के आयोजन में सहयोग करते हैं, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी सभी से बाल विवाह रोकथाम में सहभागी बनने का आव्‍हान किया गया। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE