मंदसौर। इंदौर हाईकोर्ट में मंगलवार को मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस केस की सुनवाई के दौरान मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि आरोपी की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- “क्या युवक को न्याय के लिए 10 साल इंतजार करना होगा?” लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

श्मशान से गिरफ्तारी का दावा, बस का वीडियो आया सामने-
एफआईआर में मल्हारगढ़ पुलिस ने बताया था कि मुखबिर की सूचना पर सोहनलाल को बांडा खाल चौराहा, श्मशान के सामने से पकड़ा गया और उसके बैग से 2 किलो 714 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख 42 हजार रुपए आंकी गई। लेकिन, सामने आए बस के सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी सोहनलाल को बस से जबरन उतारते हुए दिख रहे हैं। यही वीडियो एफआईआर और वास्तविक घटनाक्रम के बीच विरोधाभास को उजागर करता है।

छह पुलिसकर्मी सस्पेंड-
जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें थाना प्रभारी राजेन्द्र पवार, उपनिरीक्षक साजिद मंसूरी, संजय प्रताप सिंह, और आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र तथा दिलीप जाट शामिल हैं।

बस से उठाया गया छात्र-
29 अगस्त 2025 को 18 वर्षीय सोहनलाल मंदसौर से प्रतापगढ़ जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग बस में चढ़े और उसे जबरन नीचे उतारकर ले गए। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में केस दर्ज किया और अगले दिन उसे जेल भेज दिया।

पहले कहा- बैग बरामद नहीं हुआ, अब वीडियो में बैग दिखा
पिछली सुनवाई में आरोपी पक्ष ने कोर्ट में वीडियो दिखाकर दावा किया था कि मौके से कोई बैग बरामद नहीं हुआ। मंगलवार को वही वीडियो दोबारा चलाया गया, जिसमें सोहनलाल के पास वही बैग दिखाई दे रहा है, जिसमें अफीम होने का पुलिस का दावा है। यह बिंदु अब कोर्ट के विचाराधीन है।

अफीम लेने चंद्रप्रकाश ने बुलाया था-
पुलिस के मुताबिक, सोहनलाल को अफीम लेने चंद्रप्रकाश पिता कालूराम पाटीदार ने बुलाया था, जो सीसीटीवी में नीली टी-शर्ट में नजर आया। जांच में चंद्रप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि वह अब जमानत पर है।

पहले से एनडीपीएस केस में आरोपी-
चंद्रप्रकाश पाटीदार पर पहले से थाना छोटी सादड़ी (जिला प्रतापगढ़) में 5.5 किलो अफीम जब्त होने का केस दर्ज है।

छात्र होने को लेकर विवाद-
परिजनों का कहना है कि सोहनलाल 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास होनहार छात्र है और पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रिश्तेदारों से मिलने जा रहे सोहनलाल को बस से जबरन उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया।

एनडीपीएस एक्ट में कड़ी सजा-
2.714 किलो अफीम की बरामदगी एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, जिसमें 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। अदालत ने माना कि इस केस में गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया संदिग्ध रही है।
