बड़वानी। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है 45 साल पहले आवंटित भूमि, प्रीमियम और भू-भाटक जमा होने के बावजूद आज तक कॉलोनी के रहवासी फ्री-होल्ड अधिकार से वंचित हैं।
बड़वानी निकाय क्षेत्र की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की भूमि खसरा नंबर 5 और 6 पैकी 10 एकड़ है। यह भूमि 10 अक्टूबर 1979 को तत्कालीन कलेक्टर खरगोन के आदेश से मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को आवंटित की गई थी 25 जनवरी 1980 को नजूल विभाग ने कब्जा सौंपा, मण्डल ने ₹15,249 का प्रीमियम और नियमित भू-भाटक भी जमा किया साल 2022 में गृह निर्माण मण्डल के सहायक यंत्री ने स्पष्ट लिखा कि शासन के निर्देश अनुसार कॉलोनी को फ्री-होल्ड किया जाना है लेकिन इसके लिए भूमि का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मण्डल के नाम दर्ज होना जरूरी है मामला विधानसभा तक पहुंचा जहां मंत्री ने कहा कि मण्डल से एनओसी लेकर कलेक्टर को आवेदन करने पर फ्री-होल्ड की प्रक्रिया संभव है।