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January 7, 2026, 1:35 pm
KHABAR : शासकीय नर्सरी की भूमि का अन्‍य प्रायोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, उप संचालक उद्यानिकी कन्‍नौजी ने दिए संकेत, बोले- नर्सरी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध की जाएगी सख्‍त कार्रवाई, पढ़े खबर

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नीमच। उप संचालक उद्यान अतरसिह कन्‍नौजी ने बताया कि शासकीय संजय निकुंज भंवरासा, की नर्सरी परिसर में पौध उत्पादन, वितरण एवं मातृवक्षों को विकसित करने हेतु क्षेत्रिय किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले पौध उत्पादन तथा मातृयक्षों का विकसित करने एवं उनसे कलम से नये पौध उत्पादन करने हेतु यह कार्य शासन के निर्देशों के पालन में किया जा रहा है। उन्‍होने बताया, कि शासकीय नर्सरी पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर क्रिकेट खेलने हेतु पिच का निर्माण किया गया तथा ग्राम सगरग्राम तहसील जीरन जिला नीमच के निवासियों ने भँवरासा नर्सरी की जमीन पर अस्थायी रूप से क्रिकेट एवं दौड हेतु अनुमति चाही गई है। इस प्रकार की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है। संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल द्वारा 18.12.2025 को शासकीय नर्सरियों की भूमि शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं दिये जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए है।

अतः उप संचालक उद्यानिकी कन्‍नौजी ने सभी संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराया है, कि वे भंवरासा नर्सरी परिसर में क्रिकेट एवं दौड जैसी गतिविधियां नहीं करें। शासकीय नर्सरी भूमि का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग नहीं करें। यदि उपरोक्त निर्देशों का तत्काल पालन नहीं करते है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण अधिनियम एवं अन्य प्रचलित नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उद्यानिकी विभाग द्वारा पुलिस में संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकर्ता की ही रहेगी।

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