मंदसौर। वन विभाग की टीम ने रेड सेंड बोआ (Sand Boa) की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन मंडलाधिकारी मंदसौर संजय रायखेरे ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष दल ने 5 जनवरी 2026 को यह कार्रवाई की।
सूचना के अनुसार हवाई पट्टी भालोट रोड, मंदसौर के समीप खेत में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली थी। मौके पर घेराबंदी कर तलाशी लेने पर आरोपियों के पास थैले में रखे गए एक जीवित रेड सेंड बोआ (वैज्ञानिक नाम Eryx johnii) को जप्त किया गया। इस दौरान एक आरोपी वरसिंह मौके से फरार हो गया, जबकि एक प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जप्त की गई।
वन विभाग ने मौके से बद्रीलाल पिता शंकरलाल निवासी जेठाना, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम तथा नवीन पिता कोमलचंद्र जैन निवासी खानपुरा, जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी कौसर बेग पिता हमीद बेग निवासी रिसाला मस्जिद, नीमच को भी नीमच से गिरफ्तार किया गया। मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3832/11 दर्ज किया गया है।
जप्त किए गए रेड सेंड बोआ को माननीय न्यायालय की अनुमति के पश्चात सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। वहीं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर द्वारा तीनों आरोपियों को 20 जनवरी 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
उल्लेखनीय है कि रेड सेंड बोआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची (भाग-C) में संरक्षित प्रजाति है। इसकी अवैध तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों को 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।