BREAKING NEWS
KHABAR : मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शुभारंभ.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : खनियांधाना में मुख्यमंत्री जन-विश्वास.. <<     NEWS : राजस्थान की बड़ीसादड़ी पुलिस और अवैध मादक.. <<     KHABAR : तहसीलदार के नेतृत्व में सीएम जन विश्वास.. <<     BIG NEWS : खाकी ने किया दिनदहाड़े हुई चोरी का खुलासा,.. <<     KHABAR : कलेक्टर ने ढाकनी स्कूल में परखी पढ़ाई की.. <<     KHABAR : आस्था की राह हुई आसान, नीमच से खाटू श्याम.. <<     KHABAR : वर्षों से खाली पड़े बेशकीमती भूखंड पर नगर.. <<     NEWS : लोन फोरक्लोजर रिपोर्ट को लेकर विवाद,.. <<     NEWS : उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को उपचार.. <<     BIG REPORT : नीमच में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : राजनगर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान.. <<     KHABAR : कलेक्टर ने आंगनवाड़ी में परखी शाला पूर्व.. <<     NEWS : खुले बिजली तार और असुरक्षित ट्रांसफार्मर.. <<     KHABAR : सोनकच्छ बाल वाटिका में पहुंचे.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 9, 2026, 4:06 pm
BIG NEWS : एमपी में तबादले के लिए नई व्यवस्था, 3 दिन के अंदर होगा कर्मचारियों का ट्रांसफर, विभाग प्रमुख को निकालने ही होंगे तबादला आदेश, पढे़ खबर 

Share On:-

भोपाल। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में अब सिर्फ तीन दिन में कर्मचारियों के तबादले हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर अब तक की सबसे फुर्तीली व्यवस्था बनाई गई है। विभाग प्रमुख को तीन दिन में तबादला आदेश निकालना होगा। ऐसा नहीं करने पर कारण बताना होगा।


एमपी में कर्मचारियों के तबादले को लेकर नई व्यवस्था की गई है। विभाग प्रमुख को अब तीन दिन में ट्रांसफर का आदेश निकलाना होगा। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को तीन दिन में तबादले करने होंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस की तबादले वाली ए प्लस नोटशीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है।


इस दौरान तबादला नीति के प्रावधान शिथिल रहेंगे। तबादले के बाद अनुमोदन भी बाद में लिया जा सकेगा। वहीं तीन दिन में ट्रांसफर का आदेश नहीं निकलने पर कारण बताना होगा। तबादला नहीं कर पाने की टीप भी सीधे सीएम ऑफिस भेजना होगी। A+ नोटशीट का समय सीमा में पालन कराने की जिम्मेदारी भी एसीएस और पीएस की होगी। मंत्री-विधायकों के केस में हो रही देरी पर नई व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि इसे लेकर मंत्री-विधायकों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE