नीमच। सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला नीमच राजू डाबर ने बताया कि अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मनासा (पंजीयन क्रमांक 187, दिनांक 07.09.2013) के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत परिसमापन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण संस्था की उपविधियों तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया। परीक्षण के उपरांत संस्था का उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लिया गया है।
इसके साथ ही सहकारी निरीक्षक एस.एल. बामनिया को अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मनासा का परिसमापक नियुक्त किया गया है।