नीमच। मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी जमनालाल धाकड़ के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवाइजरी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके तहत शासन के निर्देशानुसार आरोपी की निरोध अवधि एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी जावद रोहित राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक भुरालाल भांभर द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपी जमनालाल पिता सोहनलाल धाकड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम महूपुरा पुरण थाना सिंगोली जिला नीमच के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।

आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 05 दिसंबर 2025 के पालन में आरोपी को 7 दिसंबर 2025 को केन्द्रीय कारागृह इंदौर निरुद्ध किया गया था। इस निरोध आदेश के विरुद्ध 9 जनवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवाइजरी बोर्ड में सुनवाई हुई, जिसमें आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा जारी आदेश को सही ठहराया गया।

आपराधिक रिकॉर्ड-
आरोपी जमनालाल धाकड़ के विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में कुल सात गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत हजारों किलोग्राम डोडाचूरा की जब्ती शामिल है। आरोपी पूर्व में मध्यप्रदेश व राजस्थान के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में संलिप्त रहा है।

जिला दंडाधिकारी नीमच हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
