शाजापुर। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 01-01 पदों के लिए 24 जनवरी 2026 को साक्षात्कार आयोजित किया जाना प्रस्तावित था।
जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव नमिता बौरासी ने बताया कि उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 36687 / 2025 में प्रतिपादित सिद्धांतों के कारण उक्त नियुक्तियाँ अमल में नहीं लाई जा सकीं तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समस्त नवीन भर्तियाँ निरस्त कर दी गई हैं। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा निर्मित SOP - 2025 को भी अवैधानिक घोषित किया गया है।
उपर्युक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पूर्व पत्र के अनुसार कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, शाजापुर के लिए Modified Scheme - 2022 में प्रदत्त प्रक्रिया एवं नियुक्ति के लिए जारी मार्गदर्शक निर्देशों के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 94 / 2025, शाजापुर, दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से जारी चयन सूची को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निरस्त की गयी हैं।
अब केवल डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 01 पद के लिए नवीनतम Modified Scheme - 2022 के अंतर्गत जारी नियुक्ति संबंधी मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार संविदा आधार पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों में से असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 01 पद के लिए 24 जनवरी 2026 को प्रस्तावित साक्षात्कार निरस्त किया गया हैं।
अब केवल डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 01 पद के लिए साक्षात्कार 24 जनवरी 2026 को पूर्व निर्धारित विवरणानुसार आयोजित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।