नीमच। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के अंतर्गत ग्राम सोनियाना, हाल मुकाम उदय बिहार, नीमच निवासी मिहीर पिता गोपाल शर्मा को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार निर्धारित अवधि के दौरान मिहीर शर्मा नीमच जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
उल्लेखनीय है कि अनावेदक मिहीर पिता गोपाल शर्मा के विरुद्ध पुलिस थाना केंट में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध हैं, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।