नीमच। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जबलपुर ने नीमच जिले के नयागांव स्थित सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) फैक्ट्री में वर्षों से कार्यरत 40 ठेका सुरक्षा गार्डों को नियमित करने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में माना कि संबंधित सुरक्षा कर्मी लंबे समय से स्थायी प्रकृति का कार्य कर रहे थे तथा उनका सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) भी सीसीआई के खाते में जमा किया जा रहा था, जो उन्हें ठेका श्रमिक नहीं बल्कि नियमित कर्मी मानने का आधार है।
यह दावा वर्ष 2014 में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लगभग 11 वर्ष बाद, दिनांक 29 दिसंबर 2025 को आए इस ऐतिहासिक फैसले से सुरक्षा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
श्रमिक संगठनों ने इस निर्णय को श्रम अधिकारों की बड़ी जीत बताया है और सीसीआई प्रबंधन से आदेश का शीघ्र एवं पूर्ण पालन करने की मांग की है।