नीमच। भारत सरकार के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) नीमच द्वारा अफीम किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। फसल वर्ष 2025-26 में जिन अफीम किसानों की फसल ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से बिना चीरा लगाए (बिना लैंसिंग) नष्ट हो गई है, वे किसान फसल क्षति की जांच के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सीबीएन के अनुसार, ऐसे किसान 15 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक अपने संबंधित जिले के अफीम अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय अधिकारी किसानों के खेतों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। जांच में पात्र पाए जाने वाले किसानों को नियमानुसार राहत प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल (www.cbn.nic.in) के माध्यम से संचालित की जाएगी और आवेदन केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे।जो किसान निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं करेंगे, वे भविष्य में किसी भी प्रकार की राहत के पात्र नहीं होंगे।
